रोहतक केंद्रीय सहकारी बैंक पर आरबीआई ने ₹2 लाख का नकद दंड लगाया

मुंबई, 8 अप्रैल, 2024: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 27 मार्च, 2024 की तारीख के आदेश के तहत, रोहतक केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, रोहतक पर ₹2.00 लाख (रुपये दो लाख केवल) का नकद दंड लगाया है। बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 (1) और धारा 26 ए (2) के उल्लंघन किए थे। …

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